स्टोन बोल्डर मामले की एनजीटी में सुनवाई आज, तीन सदस्यीय कमिटी को सौंपनी है रिपोर्ट,जिले के सभी गंगा घाटों के स्थल निरिक्षण करने का है आदेश
साहिबगंज जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर द्वारा गंगा नदी को प्रदुषित होने से बचाने व जलीय जीव–जंतुओं को संरक्षित और डॉल्फिंस को बचाने व संवर्धन हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका संख्या-162/2023 की सुनवाई आज पीठ के न्यायिक सदस्य जस्टिस बी.अमित स्टालेकर व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अरूण कुमार वर्मा करेंगे।
बताते चलें की एनजीटी द्वारा गठित तीन सदस्यीय कमिटी, जिले के उपायुक्त, केंद्रीय प्रदुषण बोर्ड, नई दिल्ली, झारखंड राज्य प्रदुषण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को एनजीटी द्वारा खारिज करते हुए जिले के सभी गंगा घाटों का स्थलीय निरिक्षण कर जांच रिपोर्ट सुनवाई पुर्व एनजीटी में दाखिल करने का आदेश पारित किया है।
साथ ही पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के जी. के. इंटरप्राइजेज व बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मां तारा कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर भी नाराजगी प्रकट करते हुए सुनवाई तिथि के पुर्व जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।एनजीटी ने महानिदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली,
निदेशक-खनन झारखंड, साहिबगंज जिला परिवहन पदाधिकारी व कार्यपालक अभियंता जिला बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, कटिहार को भी सुनवाई तिथि के पुर्व जवाबी हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। सुनवाई में भाग लेने के लिए याचिकाकर्ता अरशद नसर कोलकाता पहुँच गए हैं। आज की सुनवाई पर पत्थर कारोबारियों समेत पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों की नजरें टिकी हुई हैं।
By: Sanjay Kumar Dhiraj
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