नगर थाना ने विद्यालयों के 100 मीटर परिधि के आसपास दुकानों में चलाया कोटपा अधिनियम अभियान, 7 दुकानों में पाया गया तंबाकू एवम गुटखा
साहिबगंज : एक ओर नियमों के चलते सरकार ने शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल सहित कई अन्य सार्वजनिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में तंबाकू और इससे बनने वाले उत्पाद बेचने पर रोक लगाई हुई है। यदि फिर भी कोई इन नियमों के खिलाफ जाकर धूम्रपान या तंबाकू बेचते पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूले जाने का प्रावधान है।
फिर भी नियमों को ताक पर रखकर जिले भर में ऐसे हजारों दुकान संचालित होती हैं।जो हैं तो विद्यालय के 100 मीटर की परिधि में, लेकिन यहां गुटखा, सिगरेट, तंबाकू और समस्त तंबाकू निर्मित पदार्थ रखे और बेचे जाते हैं। ऐसे में यहां दिनभर गाड़ियों की लगने वाली लाइन से न सिर्फ यातायात प्रभावित होकर जाम लगता है, बल्कि स्कूल आने वाले विद्यार्थियों पर भी इसका गलत असर पड़ता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने–अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान शुरू करने के आदेश दिए थे। आरक्षी अधीक्षक के आदेशानुसार ही राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत नगर थाना प्रभारी ने शहर के कई विद्यालयों के एक सौ मीटर परिषि के आस–पास के दुकानों में गुटखा,
तंबाकू एवम सिगरेट जैसे नशीले पदार्थो के खिलाफ जांच अभियान चलाया। आश्चर्य है कि जांच के दौरान विभिन्न विद्यालयों के सात दुकानों में तंबाकू, गुटखा, सिगरेट एवम तंबाकू निर्मित पदार्थ पाए गए, जिसे जब्त करते हुए पुलिस ने विनष्ट किया। साथ ही सभी सात दुकानदारों से दंड वसूला गया। ऐसे अभियान को आगे भी सतत रूप से चलाने की आवश्यकता है, ताकि विद्यालय जाने वाले बच्चे तंबाकू जनित पदार्थों के आदि न बन पाए।
बता दें कि भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ऐसे क्षेत्रों में सिगरेट, तंबाकू व अन्य तंबाकू उत्पाद को बेचना, भंडारण करना और इस्तमाल करना कानूनन जुर्म है। यहां कोटपा अधिनियम 2023 के तहत प्रावधान लागू किए गए हैं। जिसके अनुसार, अस्पताल, सार्वजनिक स्थल, विद्यालय, देवालय या अन्य सार्वजनिक स्थल पर तंबाकू या तंबाकू निर्मित पदार्थ बेचना, संग्रह करना या उसका उपयोग प्रतिबंधित है।
By: Sanjay Kumar Dhiraj
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