12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से कर सकते हैं मतदान: भूलन दुबे


12 वैकल्पिक पहचान पत्रों से कर सकते हैं मतदान: भूलन दुबे

साहिबगंज: आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदाता पहचान के लिए अब 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों का उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में वेटरन्स इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भूलन दुबे ने जानकारी देते हुए कहा कि जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी नहीं है, वे नीचे दिए गए वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

उन्होंने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की और मतदाताओं को मतदान से पूर्व आवश्यक पहचान पत्र साथ रखने की सलाह दी।

मतदान के लिए मान्य 12 वैकल्पिक पहचान पत्र:

  1. आधार कार्ड

  2. मनरेगा जॉब कार्ड

  3. बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक

  4. श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड

  5. ड्राइविंग लाइसेंस

  6. पैन कार्ड

  7. एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड

  8. भारतीय पासपोर्ट

  9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज

  10. केंद्रीय/राज्य सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र

  11. सांसद/विधायक/विधान परिषद सदस्य को जारी आधिकारिक पहचान पत्र

  12. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड

भूलन दुबे ने कहा कि मतदान के प्रति जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही लोकतंत्र मजबूत बनता है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे मतदान दिवस पर घर से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।


रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

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