ऑनलाइन निर्गत किये जायेंगे ई-पास, आवश्यकता अनुसार वाहनों को ही दिया जाएगा ई-पास
Apr 23, 2020
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Covid-19 के कारण घोषित लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार अब वाहनों के अनुमति के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे। यह व्यवस्था सूचीबद्ध आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्थाओं के लिए की गई है।
विषम परिस्थितियों में आम जन को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए भी ई-पास के लिए आवेदन किया जा सकता है। अभी तक वाहनों के आवा जाहि के लिए संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति एवं पास निर्गत करना पड़ता था परंतु अब ऑनलाइन व एप्लीकेशन से वाहनों के ई पास निर्गत किये जायेंगे।
ऐसे करे ई-आवेदन
लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए लिंक बनाया है। ई-पास के लिए इस लिंक पर ऑनलाइन आवेदन करने हेतु यहाँ क्लिक करें या इस लिंक को ब्राउज़र में खोलें.
http://164.100.59.117/public/index.php
कोई भी संस्थान,या व्यक्ति, या कर्मी, ई-पास का आवेदन कर सकेगा। डीएम की तरफ से नामित प्रशासनिक अधिकारी ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृति या अस्वीकृति प्रदान करेगा। स्वीकृत आवेदनों के लिए ई-पास जारी किए जाएंगे जिनको आवेदक एसएमएस से प्राप्त लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड या प्रिंट कर उपयोग कर सकता है।
जरूरी दस्तावेज
ई-पास की इलेक्ट्रानिक कॉपी भी मान्य होगी। जांच के समय मांगे जाने पर ई-पास के साथ आवेदन करते समय वाहन के कागजात अपलोड किया गया जीएसटी प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटो पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
ऐसे करेगी जांच पुलिस
प्रशासन के निर्देश पर ई-पास जारी करने के लिए ए.डी.एम को नामित किया गया है। संस्थानों, जनता तथा निजी वेंडरों के लिए जारी ई-पास लॉकडाउन की अवधि तक ही वैध होंगे जबकि आम जन के लिए जारी जनपदीय ई-पास की वैधता एक दिन व अंतरजनपदीय ई-पास की वैधता दो दिन की होगी। चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के माध्यम से पुलिस कर्मियों की तरफ से किया जाएगा।
इ-पास मैन्युअल PDF डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें.
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