रमजान पर मस्जिद, ईदगाह में नमाज पढ़ने पर रोक, नहीं होगी इफ्तार पार्टी



लॉकडाउन के मद्देनजर पाक महीना रमजान को लेकर कई आदेश जारी किये गये हैं। इसका पालन करने का दायित्‍व सभी बीडीओ और थाना प्रभारियों को सौंपा गया है। मस्जिद, ईदगाह या किसी भी स्थान पर जमा होकर नमाज अदा करने पर रोक लगा दी गई है।

इफ्तार पार्टी करने पर भी  रोक लगाई गई है। दुकानदारों के बीच 15 फीट की दूरी अनिवार्य रूप से रखी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ग्राहकों के बीच 6 फीट की दूरी आवश्यक है। घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दि‍या गया है।

गृह मंत्रालय के आदेशानुसार सभी धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक सभा, समागम, एकत्रीकरण पूर्णतः प्रतिबंधित है। चांद के दि‍खने के बाद 25 अप्रैल से इस वर्ष रमजान का महीना आरंभ हो रहा है।

आवश्यक आदेश रमजान के संबंध में

समुदाय के सभी धर्म गुरुओं एवं गणमान्य व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जानी है कि कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए किसी भी मस्जिद/ईदगाह में या अन्य वैसे किसी भी स्थान पर एकत्रित नमाज अदा नहीं की जाएगी।

इस महीने में उनके द्वारा अधिक खरीदारी की जाती है, जिसमें बाजार में अधिक भीड़-भाड़ होने की आशंका होती है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में भी कठिनाई होगी। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव योजना सह वित्त विभाग सह अध्यक्ष लॉकडाउन इम्पलीमेंट टास्क फोर्स के निदेशानुसार:-

दुकानदारों के बीच 15 फीट की दूरी और दुकानदारों के सामने ग्राहकों के खड़े होने के लिए जमीन पर यथासंभव 6 फीट की दूरी का गोला बनाकर उसी गोले में ग्राहक सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कतारबद्ध खड़े होकर खरीदारी करें।

रमजान अवधि में अनावश्यक रूप में दो पहिया या चार पहिया वाहन का उपयोग पर रोक होगा। विशेष परिस्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दो पहिया पर एक व्यक्ति और चार पहिया पर चालक सहित 2 व्यक्ति जिसमें चालक के पीछे वाले सीट पर एक बिकती बैठेंगे का भी अनुपालन किया गया।

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