झारखण्ड: हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को किया निरस्‍त, साथ ही 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी रद...


झारखण्ड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को किया निरस्‍त, साथ ही 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद

Sahibganj News: झारखंड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति मामले में आज फैसला क्या है. झारखंड सरकार द्वारा बनाए व लागू किए गए नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया है.

झारखण्ड हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को किया निरस्‍त, साथ ही 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रद


इसके अलावा नियोजन नीति को भी हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, कुछ दिन पूर्व ही इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड की कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनाई गई है.

प्रार्थी सोनी कुमारी व अन्य ने राज्य की स्थानीय नीति को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर कर नियोजन नीति को चुनौती दी है. पूर्ण पीठ में न्यायमूर्ति हरीश चंद्र मिश्रा, न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति दीपक रोशन शामिल हैं। पिछली सुनवाइयों के दौरान अदालत ने 11 जिलों से स्थगन हटा दिया था। अदालत के फैसले पर इनका भविष्य टिका हुआ था.

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