मिठाई दुकानदार को अब बतानी होगी मिठाई की एक्सपायरी डेट...
मिठाई दुकानदार को अब बतानी होगी मिठाई की एक्सपायरी डेट
Sahibganj News: रतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI ) खाद्य सामग्री बनाने और बेचने के नियमों में बदलाव करने वाली है. अब मिठाई वालों (Sweets Shopper) को मिठाइयों के इस्तेमाल की Expiry Date बतानी होगी.
FSSI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र लिख कर कहा है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये यह तय किया गया है कि अब से खुली मिठाइयों के बिक्री के लिए दुकानदारों को मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य रूप से उत्पाद की 'बेस्ट बिफॉर डेट' भी प्रदर्शित करनी होगी.
FSSI ने यह भी कहा कि विभिन्न प्रकार की मिठाइयों के उपयोग की समय सीमा के बारे में उन्हें उनके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी देना जरुरी होगा. साथ ही सरसों के तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्ट्रबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
पहले के नियम अनुसार दो खाद्य तेलों को मिलाने की अनुमति थी लेकिन इसे उपयोग में लाए गये किसी भी खाद्य तेल का अनुपात वजन के लिहाज से 20 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए.
लेकिन अब FSSAI ने कहा कि काफी सोच विचार के बाद अब भारत सरकार ने सोच है कि सरसों में कोई भी दूसरा तेल मिलाने पर रोक लगाने की जरुरत है. साथ ही बता दे कि ये नियम 1 अक्टूबर से अनिवार्य कर दिया जाएगा.
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