छठ और दिवाली से पहले कार्यकारी समिति की बैठक में लिया गया फैसला, अब 30 नवंबर तक ये सब रहेंगे बंद
Sahibganj News झारखंड में 22 अक्तूबर को सरकार ने कंटोनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ कई सेक्टर में रियायत दी थी। 22 अक्तूबर को सरकार ने बार और जिम खुलेंगे और अंतरराज्यीय बसों के परिचलान की अनुमति दी थी।
सरकार ने आज स्कूल, कॉलेज के साथ-साथ प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान बंद रखने को लेकर नए आदेश में 22 अक्तूबर के आदेश को ही 30 नवंबर तक जारी रखने का फैसला किया है। झारखंड सरकार ने इन सभी को 30 नवंबर तक बंद रखने का निर्देश जारी किया है।
गाइडलाइन में सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल और मनोरंजन पार्क भी नहीं खुल सकेंगे। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी व दर्शकों के साथ खेल गतिविधियां भी अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगी। सरकार ने इनमें कोई छूट नहीं दी है। इसके अतिरिक्त कंटोनमेंट जोन के बाहर पूर्व में जारी छूट लागू रहेगी।
बता दें कि यह फैसला मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई राज्य कार्यकारी समिति की बैठक लिया गया। इसके बाद गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आदेश निकाला गया। नए आदेश में 22 अक्तूबर के आदेश को ही 30 नवंबर तक लागू रखा गया है।
हॉल या बंद स्थान पर कार्यक्रम के दौरान क्षमता के 50 फीसदी उपस्थिति की रहेगी। मास्क, सैनेटाइजेशन और सामाजिक दूरी अनिवार्य है। इसके तहत राजनीतिक गतिविधियों का संचालन हो सकेगा।
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