Big News : झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के लिए करना होगा इंतजार, विभागों में आंकड़ा नहीं
Jharkhand : झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना की शुरुआत राज्य सरकार की ओर से की गयी है। पर राज्य सरकार की ओर से इस योजना के तहत तय राशि पाने के लिए राज्य के युवाओं को अभी और इंतजार करना होगा।
यह इंतजार छह महीने का भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं बल्कि विभागीय अधिकारी कह रहे हैं। इस योजना के तहत नौ विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षितों को लाभ मिलना है. लेकिन विभागों के पास आंकड़े ही नहीं हैं।
इन विभागों के प्रशिक्षितों को मिलेगा लाभ
- - ग्रामीण विकास विभाग
- - उद्योग विभाग
- - नगर विकास एवं आवास विभाग
- - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
- - पर्यटन, कला, खेलकूद एवं युवा मामले विभाग
- - महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
- - उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
- - अनुसुचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- - श्रम, नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
क्यों करना होगा इंतजार
असल में जिन नौ विभागों के प्रशिक्षितों को इसका लाभ देना है उन्हीं विभागों को इसके लिए एप्लीकेशन मंगाना है। झारखंड इम्प्लॉयमेंट के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने बताया कि सभी विभागों ने अपने-अपने स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं से आवेदन मंगवाया है, इसके बाद जिलावार उपायुक्त की अध्यक्षता में बनी कमिटी आवेदन का स्क्रूटनी कर राशि का लाभ लेनेवाले का नाम फाइनल करेगी।लेकिन विभागों की ओर से अभी आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं की गयी है। उन्होंने बताया कि अभी कोविड की वजह से आवेदन नहीं शुरू हो पाये हैं। बताते चलें कि आवेदन के बाद भी स्क्रूटनी की प्रक्रिया में ही लंबा वक्त वक्त लगेगा। ऐसे में प्रोत्साहन राशि के लिए उम्मीदवारों को इंतजार करना होगा।
आपको बता दें की झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों को संबल देने के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के द्वारा प्रोत्साहन भत्ता देने का एलान किया है. योजना के तहत तकनीकी रूप से प्रशिक्षित बेरोजगारों को साल में एक बार पांच हजार रुपये प्रोत्साहन भत्ता दिया जाना है।
सरकार की इस योजना के तहत झारखंड में तकनीकी रूप से प्रशिक्षित और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से प्रमाणित बेरोजगार जो किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में नहीं हैं उन्हें साल में एक बार पांच हजार रुपये श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से दिए जाएगें। यह प्रोत्साहन भत्ता का लाभ वर्ष 2021-22 के दौरान दिया जाएगा।
दूसरी ओर विधवा, परित्यागता, दिव्यांग, आदिम जनजाति को 50 प्रतिशत अतिरिक्त यानी 7,500 रुपये बतौर प्रोत्साहन दिया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी के तहत विभिन्न विभाग कौशल प्रशिक्षण कराते हैं, सभी विभागों से प्रशिक्षितों की संख्या एकत्र की जा रही है।
आवेदन की पात्रता
- -आवेदक का बेरोजगार होना जरूरी
- -आवेदक का नियोजनालय से रजिस्टर्ड होना जरूरी
- -सेलेक्टेड कोर्स की पात्रता पूरी होना जरुरी
- -झारखंड का डोमेसाइल होना जरूरी
- -बैंक अकाउंट होना जरूरी
- -आधार होना जरूरी
- -नियोजनालय में रजिस्ट्रेशन के वक्त न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 35 होनी चाहिए।
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