बच्चों को गोद लेने के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, नए जुवेनाइल जस्टिस बिल से क्या बदलेगा ?
बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया आसान होने जा रही है। इससे जुड़ा जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन) अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास हो गया है।
इस बिल के पास होने के बाद बच्चों की देखभाल और उन्हें गोद लेने के मामलों में जिलों के कलेक्टर या डीएम और एडीएम का रोल बढ़ गया है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट,
इसकी वजह से इस प्रक्रिया में कई बार लंबा समय लग जाता था। इस बदलाव के बाद कई अनाथ बच्चों का तेजी से एडॉप्शन होगा और उन्हें घर मिल सकेंगे। बिल को महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में पेश किया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बिल सभी जिलों के डीएम, कलेक्टर की शक्तियों और जिम्मेदारी को बढ़ाएगा। साथ ही अनाथ बच्चों के गोद लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आयेगी।
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