किसानों का भारत बंद आज, राज्य भर में किस चीज पर रहेगी मनाही
संयुक्त किसान संगठनों द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का विभिन्न दलों/ संगठनों द्वारा समर्थन किया गया है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव एवं संक्रमण को देखते हुए खुले स्थान अथवा हॉल में 100 से अधिक लोगों के जमा होने तथा किसी भी प्रकार की रैली/जुलूस प्रतिबंधित है।
बंद के दौरान बंद समर्थकों द्वारा यातायात व्यवस्था बाधित करने के साथ-साथ सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों, प्रतिष्ठानों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, पेट्रोल /डीजल पंप, दुकानों,
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी समारोह, धार्मिक अनुष्ठान एवं शवयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने, रोड पर निकलने या चलने पर मनाही रहेगी।
सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर रोड पर निकलने या चलने पर पाबंदी लगाई गई हैं।
इसके साथ ही सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों, पदाधिकारियों को छोड़कर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र के व्यवहार पर भी रोक लगा दी गई है।
वहीं सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा भाला आदि लेकर चलने पर भी रोक है।
किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन करना भी गुनाह है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 27 सितंबर 2021 को प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक या स्थिति के शांतिपूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।
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