जिले में बाल श्रम कानून की उड़ रही धज्जियां, समय - समय पर अभियान चलाने की आवश्यकता
साहिबगंज: जिरवाबाड़ी थाने के गोड़ाबाड़ी स्थित जनता मोटर गैरेज में श्रम अधीक्षक धीरेन्द्र महतो ने मंगलवार को छापेमारी की। छापेमारी के दौरान बाल श्रम के आरोप में गैरेज मलिक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन द्वारा अब बालक के पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है।
श्रम अधीक्षक ने कहा कि जिला प्रशासन बाल श्रम के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने जिलेवासियों से कहीं भी बाल मजदूर दिखने पर 1098 नंबर पर सूचना देने की अपील भी की।
बाल श्रम से चल रही ऑटो सेंटर की गाड़ी
बता दें कि जिले भर में मोटर गैराज, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप और सर्विस स्टेशनों में अधिकतर बच्चों को ही काम पर रखा जाता है, जो कानून का उल्लंघन है। ज्ञात रहे कि बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 2016 किसी भी दुकान, संगठन, प्रतिष्ठान या व्यक्ति को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी व्यवसाय या प्रक्रिया में काम पर रखने से रोकता है।
जिनकी उम्र 14 से 18 वर्ष है, उन्हें ऑटोमोबाइल वर्कशॉप सहित खतरनाक व्यवसायों या प्रक्रियाओं में काम पर रखने पर प्रतिबंध लगाता है। मगर जिले में ऑटो सेंटर में इस नियम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। प्रशासन को समय-समय पर ऐसे ही अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि नौनिहाल मुख्य धारा से जुड़ सकें।
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