बाल श्रम एक अपराध है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा


बाल श्रम एक अपराध है, इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा

साहिबगंज: जिला उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी हेमंत सती ने बाल श्रम को एक गंभीर अपराध करार देते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि इससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर बच्चे को शिक्षा, खेल और एक सुरक्षित बचपन का अधिकार है।

उन्होंने दो टूक कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है और यदि कोई व्यक्ति, दुकान या प्रतिष्ठान ऐसा करता पाया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीसी ने जनता से अपील करते हुए कहा, “अगर कहीं भी कोई नाबालिग बाल श्रमिक दिखे तो उसकी शिकायत चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नंबर 1098 पर अवश्य करें। इससे बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कर शिक्षा और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है।”

उन्होंने यह भी कहा कि समाज को बाल श्रम के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा का महत्व समझाकर ही हम बच्चों को इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल सकते हैं।

डीसी का आह्वान:

“आइए, हम सभी मिलकर बाल श्रम के खिलाफ लड़ाई लड़ें और हर बच्चे को सुरक्षित और खुशहाल बचपन प्रदान करें।”


रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

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