साहिबगंज में विभागीय अधिकारियों को मिला GST-TDS नियमों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण


साहिबगंज में विभागीय अधिकारियों को मिला GST-TDS नियमों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, राजकोषीय अनुशासन पर विशेष जोर

साहिबगंज में विभागीय अधिकारियों को मिला GST-TDS नियमों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, राजकोषीय अनुशासन पर विशेष जोर

साहिबगंज, झारखंड – जिले के विभागीय अधिकारियों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) के अंतर्गत स्रोत पर कर कटौती (TDS) से संबंधित नियमों की गहराई से जानकारी देने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सिद्धो-कान्हू सभागार में किया गया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त सतीष चंद्रा ने की।

कार्यशाला में राज्य कर पदाधिकारी अमीन अंसारी द्वारा प्रजेंटेशन के माध्यम से अधिकारियों को GST-TDS से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। इसमें अधिसूचनाओं की शर्तें, कर कटौती की सीमा, भुगतान की समय-सीमा, GSTR-7 रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया, GSTR-7A प्रमाणपत्र, तथा विलंब शुल्क व दंड के प्रावधानों को विस्तार से समझाया गया।

उन्होंने बताया कि 1 नवंबर 2024 से GSTR-7 रिटर्न को हर माह अनिवार्य रूप से दाखिल करना होगा, भले ही उस माह TDS की कोई कटौती न की गई हो। यह प्रावधान पारदर्शिता एवं वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

कार्यक्रम में सामान्य शाखा प्रभारी सुनीता किस्कु, जिला आपूर्ति पदाधिकारी झुन्नू कुमार मिश्रा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमर जॉन ऐन्द, राजमहल अनुमंडल पदाधिकारी सदानंद महतो, जिला परिवहन पदाधिकारी मिथिलेश कुमार चौधरी, और विभिन्न विभागों के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं नजीर उपस्थित रहे।

उप विकास आयुक्त सतीष चंद्रा ने समापन भाषण में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रशिक्षण में प्राप्त ज्ञान को अपने दैनिक कार्यों में प्रभावी रूप से लागू करें, जिससे शासन की योजनाओं और व्यय प्रक्रियाओं में वित्तीय अनुशासन को और अधिक मजबूती मिले।


रिपोर्ट: संजय कुमार धीरज | साहिबगंज न्यूज डेस्क

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