यहाँ देखिये झारखण्ड के किन राज्यों में कितना छुट, साहिबगंज भी लिस्ट में सामिल


केंद्र सरकार ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बाटा है. इसी के हिसाब से आप को छुट दिया जायेगा. झारखंड राज्य में 24 जिले है, जिनमें से राजधानी रांची ही केवल रेड जोन में चिन्हित किया गया है.

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किस जिले को कौन से जोन में रखा गया है लिस्ट देखिये:

ग्रीन जोन– चतरा, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गोड्डा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, खूंटी और रामगढ़


रेड जोन- रांची.

ऑरेंज जोन- बोकारो, गढ़वा, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, सिमडेगा, गिरिडीह, कोडरमा और जामताड़ा.
सरकार द्वारा जारी नई गाइडलाइन में, जारी रहेगी रोक:
  • ग्रीन, ऑरेंज, रेड और कंटेनमेंट जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी.
  • चारों जोन में बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चों के बाहर निकलने पर रोक रहेगी.
  • स्कूल, कॉलेज, रेल, मेट्रो और हवाई सेवाएं बंद रहेंगी.
  • सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतया रोक रहगी.
  • शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा. केवल आवश्यक गतिविधि के लिए ही लोग घर से बाहर निकल सकेंगे. धारा-144 लागू रहेगी.
  • कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य जोन में सशर्त शराब और पान मसाले की दुकानें खोलने की छूट.
ऑरेंज जोन में ये छूट:
  • टैक्सी कैब और निजी कार्य को अनुमति.
  • चार पहिए वाले वाहन में ड्राइवर के अलावा दो सवारी को बैठाने की छूट.
  • टैक्सी ओला उबर आदि कैब सेवा एक ड्राइवर और एक सवारी के साथ.
  • स्वीकृत गतिविधियों के लिए जिले के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही.
  • दुपहिया वाहनों पर पीछे भी सवारी बैठाने की छूट
ग्रीन जोन को मिलेंगी ये रियायतें:
  • आधी सवारियों के साथ 50 फीसदी बसें चलेंगी.
  • बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे.
  • जो सर्विसेज पहले से मिल रही हैं, वे जारी रहेंगी.
  • फैक्ट्रियां-दुकानें खुल सकेंगी.
  • वे सारी छूट मिलेंगी, जो नियमानुसार पहले से मिलती रही हैं.
  • ग्रीन जोन में सिर्फ उन गतिविधियों पर रोक होगी, जिन पर पूरे देश में प्रतिबंध है.
  • बसें 50 फीसदी क्षमता तक सवारियां बिठा सकेंगी.
  • बस डिपो में भी 50 फीसदी क्षमता तक लोग रहेंगे.
रेड जोन में छूट का दायरा बढ़ा:
  • रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ओला उबर आदि कैब सेवा, हेयर कटिंग की दुकान, स्पा, सैलून, जिले के अंदर या 2 जिलों के बीच बस सेवा पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • रेड जोन में चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा एक सवारी बैठ सकेगी.
  • दुपहिया वाहन पर सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठ सकेगा.
  • स्पेशल इकोनामिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इंडस्ट्रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल टाउनशिप को छूट रहेगी.
  • दवा, मेडिकल उपकरण और इनके कच्चे माल आदि बनाने वाली इकाइयां को अनुमति रहेगी.
  • आवश्यक या सामान्य वस्तुओं की भी बिक्री हो सकेगी.
  • ई-कॉमर्स की छूट सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए होगी.
  • फूड प्रोसेसिंग और ईट भट्टों को छूट रहेगी.
  • प्राइवेट ऑफिस 33% क्षमता से काम कर सकेंगे


Note- केंद्र सरकार द्वारा लॉक डाउन में छूट को लेकर दिए गए नए निर्देश फिलहाल झारखण्ड में लागू नही होगा
सौर्स:- मुख्यमंत्री ट्विटर हैंडल. (Updated).


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