कल से 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन अब खुलेगा सॉपिंग मॉल, सैलून होटल और चलेगी बसें...
Aug 29, 2020
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कल से 30 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन अब खुलेगा सॉपिंग मॉल, सैलून होटल और चलेगी बसें
Sahibganj News: झारखण्ड सरकार शुक्रवार को कई सेवाओं में छूट के साथ राज्य में लॉकडाउन की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है.मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से आदेश जारी कर दिया गया है. इस आदेश के तहत परीक्षार्थियों को लॉकडाउन के दौरान विभिन्न तरह के प्रतिबंधों से मुक्त है.बाहर से जो लोग झारखंड आयेंगे, उन्हें पहले की तरह होम कोरेंटिन में रहना होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा और खैनी खाने के अलावा थूंकने पर पाबंदी लागू है. जिन क्षेत्रों को खोलने की इजाजत दी गयी है, वहां पर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है.
राज्य में इनमें से करीब सात हजार का परिचालन राज्य के अंदर होता है. इसमें सभी को परिवहन विभाग के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम (एसओपी) का पालन करना होगा.
इसके तहत बसों को सैनिटाइज करना, कर्मियों का मास्क और दस्ताने पहनना, जगह-जगह बसों के ठहराव पर रोक, 30 सीट वाली बसों में 20 यात्री, 25 सीटों वाली बसों में 22 यात्री और 50 सीटों वाली बसों में करीब 25 यात्री को ही ले जाने की इजाजत होगी. हर ट्रिप के बाद बसों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा.
साथ ही होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे. गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है. शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे.
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साथ ही होटल, लॉज, हॉस्पिटैलिटी, गेस्ट हाउस, धर्मशाला रेस्टुुरेंट और शॉपिंग मॉल खुलेंगे. गाइड लाइन के अनुसार सैलून व ब्यूटीपार्लर को भी खोलने की अनुमति दे दी गयी है. शादी समारोह में अधिकतम 50 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे.
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