साहिबगंज: दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बैठक का हुआ आयोजन...


दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बैठक का हुआ आयोजन

Sahibganj News: दुर्गा पूजा के सफल संचालन एवं  विधि-व्यवस्था संबंधित समीक्षा बैठक ,उपायुक्त के सभागार में  आयोजित की गई। उन्होंने जिला के सभी थाना प्रभारियों को  कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर दुर्गा पूजा के दौरान सरकार के सभी गाइडलाइन का गंभीरता से पालन हेतु आवश्यक निर्देश दिए।

दुर्गा पूजा के दौरान विधि-व्यवस्था संधारण हेतु बैठक का हुआ आयोजन


उन्होंने कहा कि  अभी कोविड-19 का संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सतर्कता के साथ अनुपालन करते हुए दुर्गा पूजा सम्पन्न कराना सुनिश्चित किया जाएगा।

उन्होंने  सभी अंचल अधिकारियों और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि अपने अपने क्षेत्र में सभी दुर्गा पूजा समितियों से बैठक कर सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन की जानकारी देते हुए अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

 सरकार के गाइडलाइन के अनुसार ही प्रतिमा और पूजा पंडाल का निर्माण करायेंगे। पंडाल में व्यस्थापक, पुजारी सहित मात्र 07 व्यक्ति ही एक समय में रह सकते है। सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का विस्तृत रूप से जानकारी दी।

इस संबंध में जानकारी देते हए उन्होंने बताया कि ,पूजा समितियों द्वारा बनाये गए पंडाल छोटे आकार के और चारों ओर से बंद होने चाहिए,साथ ही पूजा पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होनी चाहिए।। पूजा पंडालों पर किसी भी प्रकार का डेकोरेशन तथा लाइटिंग की  भी प्रतिबंधित किया गया  है।

किसी भी प्रकार के स्वागत द्वार तथा तोरण द्वार बनाए जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया  है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र( साउंड सिस्टम) का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित है।

मेला के आयोजन पर पूर्ण मनाही होगी। साथ ही पूजा पंडाल के समीप किसी भी प्रकार का दुकान नहीं लगाया जायेगा। पूजा पंडाल में किसी भी समय 7 व्यक्ति (व्यस्थापक, पुजारी सहित) से अधिक लोग एकत्रित नहीं रहेंगे।

मूर्ति विसर्जन 26 अक्टूबर को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थल पर ही किया जाएगा । किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक एवं संगीत कार्यक्रम के आयोजन पर  प्रतिबंध लगा दिया गया  है।साथ ही प्रसाद/भोग का वितरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी व्यक्ति द्वारा  गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51/52/53/54/55/56/57/58/59/ 60, तथा भा0द0वी0 की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।
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