अब मास्क नही लगाने वाले की खैर नहीं, मास्क नहीं तो दस घंटे की होगी जेल
Sahibganj News : कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन, सोमवार से सख्ती शुरू करने वाला है।जिला कप्तान ने निर्देश दिए हैं कि मास्क नहीं लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूं तो मास्क चेकिंग अभियान प्रायः चलाया भी जाता रहा है, मगर अपेक्षित परिणाम सामने आ नहीं पा रहे हैं। इसके लिए सोमवार से पुरे झारखण्ड में विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिसके तहत मास्क नहीं लगाने वाले लोगों को 10 घंटे की खुली जेल में रखा जाएगा।
इस संबंध में साहिबगंज न्यायालय के अधिवक्ता चंदन कुमार चौधरी ने साहिबगंज न्यूज़ को बताया कि खुली जेल की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं है,और ना ही किसी भी धारा में इसका उल्लेख है। हां, बिना मास्क के उपयोग ,या सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ फाइन या कारावास या दोनों ही प्रकार के सजा का प्रावधान है।
इसके अलावा भी जिला प्रशासन द्वारा संक्रमण की रोकथाम के लिए अन्य कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा - निर्देश जारी कर दिए गए हैं, साथ ही पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 23 नवंबर से कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क नहीं पहनने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाएगा।
10 घंटे तक जेल में रखेंगे
इस अभियान में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले लोगों को खुली जेल में 10 घंटे तक रखा जा सकता है और जुर्माना भी अलग से लगाया जा सकता है । ऐसे कोरोना पॉजिटिव मरीज जो घर पर आइसोलेशन में रहकर अपना उपचार करवा रहे हैं।उनसे होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। बीच-बीच में जाकर यह देखा जाएगा कि कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने घर से बाहर तो नहीं घूम रहा है। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध महामारी एक्ट में प्राथमिकी दर्ज करते हुए जुर्माना वसूला जाएगा।
झारखंड सरकार के गाइड लाइन में कहा गया है कि आगामी 2 माह चुनौतीपूर्ण है और इस समय सभी काम छोड़कर कानून व्यवस्था एवं कोरोना वायरस महामारी के प्रबंधन में लगने की आवश्यकता है।
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