साहिबगंज: समदा घाट से अवैध खनन तथा भंडारण में लिप्त सात नाव ज़ब्त किए गए


Sahibganj News : देर रात उपायुक्त राम निवास यादव के निर्देश एवं गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना अंतर्गत समदा घाट पर अवैध उत्खनन एवं नाव द्वारा परिवहन का औचक निरीक्षण किया गया, जहां उपायुक्त ने पाया कि पत्थर का भंडारण एवं परिचालन  अवैध रूप से किया जा रहा था।

साहिबगंज: समदा घाट से अवैध खनन तथा भंडारण में लिप्त सात नाव ज़ब्त किए गए

इस क्रम में सात नाव को अवैध खनन तथा परिचालन कार्य मे लिप्त पाए जाने पर उन्हें ज़ब्त किया गया। इस दौरान चार व्यक्ति, एक पंप सेट, पचास लीटर डीजल, बैटरी आदि भी पकड़े गए। जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अवैध खनन एवं परिचालन से सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है एवं राष्ट्रीय संपत्ति का क्षरण भी हो रहा है। 

उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति धारण किए खनिज का उत्खनन या परिवहन नहीं कर सकता है। ऐसा करना खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 की धारा 04(1) एवं 1"ए" का स्पष्ट उल्लंघन है। ये बता दूं कि उक्त अधिनियम के तहत धारा 21(A)/ 21(6) के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, एवं धारा 22 के अंतर्गत कार्रवाई भी  कि जाती है।

खनन पदाधिकारी ने  बताया कि झारखंड लघु खनिज संविधान नियमावली 2004 के नियम 04 एवं 54, एवं झारखंड मिनिरल ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2017 के नियम 07 एवं 09 के अंतर्गत अवैध उत्खनन करने हेतु कारवाई की जा सकती है। साथ ही  भारतीय दंड संहिता की धारा 379 एवं 175 के अंतर्गत कार्रवाई भी हो सकती है। 

उन्होंने आगे बताया कि  अवैध उत्खनन भंडारण एवं परिवहन कार्यों में संलिप्त व्यक्ति, नाव चालक, मालिक एवं पत्थर खनिज के क्रेता एवं विक्रेता के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज संपदा नियमावली  2004 खान एवं खनिज विकास एवं विनियम 1957 एवं गंगा रिवर एक्ट एवं सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस छापामारी से अवैध पत्थर  परिचालन एवं भंडारण  करने वाले बिचौलिया, मालिकों, ,नाविकों, लोडिंग करने वाले मजदूरों में हड़कंप मच गया है।

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