मोबाइल फूड वैन संचालक को अब लाइसेंस लेना होगा, यहाँ देखें तरीका


jharkhand : राजधानी रांची में बिना लाइसेंस के एक हजार से अधिक मोबाइल फूड वैन का संचालन हो रहा है. सिर्फ एक ने नगर निगम से लाइसेंस लिया है. इसे देखते हुए रांची नगर निगम ने सभी फूड वैन संचालकों को लाइसेंस लेने का आदेश जारी किया है.

मोबाइल फूड वैन संचालक को अब लाइसेंस लेने होगा, यहाँ देखें तरीका

जारी आदेश में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि बिना लाइसेंस के संचालित फूड वैन को 24 दिसंबर तक का समय दिया जाता है. इसके बाद निगम अभियान चलायेगा. इस दौरान बिना लाइसेंस वाले फूड वैन को जब्त किया जायेगा.

लाइसेंस के लिए जरूरी कागजात

मोबाइल फूड वैन का लाइसेंस लेने के लिए संचालक को पहले वैन लगाने की जगह के बारे में नगर निगम को बताना होगा. इसके बाद निगम की टीम स्थल की जांच करेगी. इस दौरान यह देखा जायेगा कि संबंधित स्थल पर फूड वैन लगाने से यातायात की समस्या तो उत्पन्न नहीं होगी.

सब कुछ ठीक रहने पर निगम लाइसेंस जारी करेगा. संचालक को फूड वैन के पूरे कागजात व ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के साथ जमा करने होंगे. लाइसेंस नहीं लेने वाले फूड वैन को नगर निगम जब्त करेगा.

लाइसेंस के लिए देने होंगे 78 हजार

मोबाइल फूड वैन संचालकों को निगम से लाइसेंस लेने के लिए सालाना करीब 78 हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा. निगम फूड वैन से हर माह पांच हजार रुपये पार्किंग शुल्क के रूप में लेगा. इसके अलावा 18 हजार रुपये जीएसटी मद में लिया जायेगा.

राजधानी में सबसे अधिक मोबाइल फूड वैन मोरहाबादी, न्यूक्लियस मॉल के सामने, लालपुर डंगरा टोली मार्ग, खेलगांव चौक, बरियातू रोड, डोरंडा, नॉर्थ ऑफिस पाड़ा, पुरुलिया रोड, मेन रोड, हरमू रोड, हिनू, बिरसा चौक, कचहरी रोड आदि इलाके में लगते हैं

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