कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने के लिए साहिबगंज में उड़नदस्ता दल का किया गया गठन: नम्बर हुई जारी


Sahibganj News : साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में कोविड-19 संक्रमण के दौरान जमाखोरी, मुनाफाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन प्रेस वार्ता का आयोजन किया।

kalabazari or munafakhori rokne ke liye sahibganj me udanadasta dal ka kiya gaya gathan

ऑनलाइन प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त श्री यादव ने मीडिया के माध्यम से ज़िले वासियों से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए आवश्यक सेवाओं के दुकान संचालकों से सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देश का अनुपालन करने को कहा।

उपायुक्त ने जिले में बढ़ते कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी रोकने हेतु जिला एवं प्रखंड स्तर पर उड़नदस्ता दल का गठन भी किया है। बता दें की राशन एवं विभिन्न प्रकार के दवाई की मांग बढ़ जाने के कारण कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति इन दिनों काफी बढ़ गई है। जिसे रोका जाना नितांत आवश्यक है।

उपायुक्त ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल में

  • श्री गोपाल चंद्र शिव, कार्यपालक अभियंता (विद्युत आपूर्ति प्रमंडल) - 9431135 857,
  • श्री नवल किशोर कार्यपालक अभियंता (भवन प्रमंडल) - 7260095081,
  • कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विजय कुमार एडविन- 947142421,
  • श्री संजय कुमार खाद सुरक्षा पदाधिकारी सहित प्रखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल में सभी प्रखंडों के अंचलाधिकारी को रखा गया है।

उपायुक्त श्री यादव ने प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से मुखातिब होते हुए कहा कि उपरोक्त सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। जो प्रखंड स्तर के मामलों पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही करेंगे एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है।


उन्होंने कहा कि सभी किराना दुकान, दवा दुकान औऱ खाद्यान्न गोदाम को सेक्शन 144 के प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं इत्यादि की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे।

आम जनता कालाबाज़ारी तथा मुनाफाखोरी की कर सकता है शिक़ायत  उपायुक्त राम निवास यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए मीडिया के माध्यम से आम लोगों को पैनिक न करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी के ऐसे किसी भी मामले पर आम आदमी जिला प्रशासन को संपर्क कर इसकी जानकारी दे सकता है।


उन्होंने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगे की दुकानदार किसी भी आवश्यक वस्तु की कालाबाजारी कर रहा है एवं मुनाफाखोरी कर रहा है तो वह जिले में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम के विभिन्न नंबरों पर संपर्क कर इसकी सूचना दे सकता है।

उन्होंने आम जनता से कहा कि सभी नंबरों पर व्हाट्सएप की सुविधा भी उपलब्ध है। जिसमें वह कालाबाजारी एवं मुनाफाखोरी से संबंधित फोटोग्राफ या वीडियो बनाकर भी व्हाट्सएप कर सकता है। जिला स्तर पर बने उड़नदस्ता दल के द्वारा इसकी सूचना प्राप्त होते ही इस पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

इन नम्बरों पर करें शिकायत

जिला कोविड-19 नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन नम्बर- 6287590758, 9006963963, 06436356485, 06436222100
उपायुक्त ने आगे बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा-07 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही सभी किराना दुकान, दवा दुकान एवं खाद्यान्न गोदाम को सेक्शन 144 के प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया, ताकि आवश्यक खाद्य वस्तुओं एवं दवाओं इत्यादि की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे।


ज्ञातव्य हो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2(A) में शामिल की गई आवश्यक वस्तुओं में Foodstuff, Encluding, Edible, oilSeeds and Oils तथा पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सम्बंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

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 Sanjay

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