डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु गांव-गांव घूमेगी जागरूकता रथ : डायन प्रथा अधिनियम के तहत क्या हैं प्रावधान?
गांव से डायन कुप्रथा को हटाना है
इस दौरान उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि मुख्यालय से डायन कुप्रथा प्रतिषेध अधिनियम 2001 के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु प्रचार रथ रवाना किया गया है।डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम
ज्ञात हो कि डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के तहत किसी महिला को डायन के रूप में पहचान कर उसे शारीरिक या मानसिक यातना जानबूझकर या प्रताड़ित करने पर छह माह की अवधि के लिए कारावास की सजा अथवा दो हजार रुपए तक जुर्माने अथवा दोनों सजा से दंडित करने का प्रावधान है।Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.
0 Response to "डायन कुप्रथा के उन्मूलन हेतु गांव-गांव घूमेगी जागरूकता रथ : डायन प्रथा अधिनियम के तहत क्या हैं प्रावधान?"
Post a Comment