कोई भी कारोबारी बिना लाइसेंस के नहीं कर सकेंगे अपना कारोबार : वर्ना 5 लाख तक का जुर्माना और 6 माह तक के कारावास की सजा
Pakur : जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमित कुमार राम ने जानकारी देते हुए बताया है की अक्सर यह देखा जा रहा है कि कुछ कारोबार कर्ता जैसे - रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, थोक विक्रेता, वितरक, दवा विक्रेता एवं मटन विक्रेता आदि बिना किसी वैद्य Fssai License या रजिस्ट्रेशन के कारोबार कर रहे हैं।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारियों को सूचित किया है कि जल्द से जल्द अपना Fssai license या Registration अनुमण्डल कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा विभाग से बनवाएं एवं सभी विभागीय आदेशों का समुचित पालन करें। नहीं तो औचक निरीक्षण या जाँच के क्रम में पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
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