क्या "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" पर लगेगा ग्रहण ?


क्या "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" पर लगेगा ग्रहण? झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

क्या "मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" पर लगेगा ग्रहण? झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर

"मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" पर रोक लगाने के लिए झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। सिमडेगा निवासी विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से यह याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि अगले दो - तीन माह में झारखंड विधानसभा का चुनाव होना है।

सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना लाई है। याचिका में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया है। प्रार्थी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है की मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दिया जा सकता। यह चुनावी योजना है, इसलिए इस पर रोक लगानी चाहिए।

बता दें कि विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया गया है। आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी/आंगनबाड़ी सेविका/सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दिया जाता है, जिसमें प्राप्तिकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाता है।

ज्ञाता रहे कि अब महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकती हैं। आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जैप आइटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा-निर्देश में संपन्न कराया जाएगा।

साहिबगंज से संजय कुमार धीरज

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