NGT का आदेश, 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर लगी पूर्णत: रोक


NGT का आदेश, 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर लगी पूर्णत: रोक

पाकुड़: उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल, इस्टर्न जोन कोलकता द्वारा पारित आदेश तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत रेत खनन प्रबंधन दिशा-निर्देश 2016 के आलोक में पाकुड़ जिलान्तर्गत सभी नदी बालू घाटों से मॉनसून सत्र (दिनांक 10.06.2025 से दिनांक 15.10.2025 तक) में नदी तल से बालू के उठाव पर पूर्णतः रोक रहेगी। आगे उन्होंने बताया कि यदि नदी बालू घाटों से कोई व्यक्ति बालू का उठाव करते हुए पाए जाते हैं तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

0 Response to "NGT का आदेश, 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू के उठाव पर लगी पूर्णत: रोक"

إرسال تعليق

साहिबगंज न्यूज़ की खबरें पढ़ने के लिए धन्यवाद, कृप्या निचे अनुभव साझा करें.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel