बाल श्रम गंभीर अपराध, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिला प्रशासन साहिबगंज
बाल श्रम एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है: जिला प्रशासन साहिबगंज, चाइल्डलाइन 1098 पर करें शिकायत
साहिबगंज : जिला प्रशासन ने कहा है कि बाल श्रम एक गंभीर अपराध है और इसे समझौता नहीं माना जा सकता। हर बच्चे को शिक्षा, खेल और सुरक्षित बचपन का अधिकार है, क्योंकि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है।
बाल श्रम के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और उनका भविष्य खराब हो जाता है। बाल श्रम करने वाले बच्चों को शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाल श्रम बच्चों के अधिकारों का हनन है और यह उनके बचपन को छीन लेता है।
जिला प्रशासन ने कहा है कि बाल श्रम की शिकायत चाइल्डलाइन नंबर 1098 पर करें। बाल श्रम के मामलों में कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाने और शिक्षा को बढ़ावा देने से इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। जिला प्रशासन ने बाल श्रम के खिलाफ एकजुट होकर बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील जिलेवासियों से की है।
0 Response to "बाल श्रम गंभीर अपराध, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिला प्रशासन साहिबगंज"
Post a Comment