लॉकडाउन 4.0 में क्या होंगे बदलाव यहा देखे


लॉकडाउन 4.0 में  क्या होंगे बदलाव यहा देखे 


कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने रविवार (17 मई) शाम को यह जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की तरफ भारत सरकार/राज्य सरकार और राज्य अथॉरिटीज को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है।

#इन चीजों पर प्रतिबंध जारी
1. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।
2. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे।
3. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्वीमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे।
4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे।
#इंटरस्टेट बसों के साथ ही जोन तय करने का अधिकार राज्यों को
1. कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है।
2. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
3. केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में 'निषिद्ध' और 'बफर' जोन चिह्नित करेगा।
#नाइट कर्फ्यू
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, अन्य सभी लोगों के लिए शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच देश भर में घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी होगी।
#बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए निर्देश
लॉकडाउन 4.0 के दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।
#दुकानों को लेकर दिशानिर्देश
1. लॉकडाउन4.0 में निषिद्ध क्षेत्रों में स्थित दुकानों और मॉल के अलावा सोमवार से सभी दुकानों को अलग-अलग समय पर खोलने की अनुमति है।
2. स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करे कि निषिद्ध क्षेत्र के बाहर स्थित सभी दुकानें और बाजार अलग-अलग समय पर खुलें।
3. सभी दुकानें सुनिश्चत करें कि उनके ग्राहक एक-दूसरे से छह फुट की दूरी पर रहें और एक समय पर पांच लोगों से ज्यादा को वहां रहने की अनुमति ना दें।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था। उसके बाद कोरोना महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी (लॉकडाउन) लागू है और इसके तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से तीन मई और तीसरा चरण चार मई से 17 मई तक था। रविवार (17 मई) के एनडीएमए के आदेश के साथ सोमवार (18 मई) से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो जाएगा।

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