साहिबगंज: राजस्व, भूमि हस्तानांतरण तथा आपूर्ति विभाग के कार्यों लेकर आज...


राजस्व, भूमि हस्तानांतरण तथा आपूर्ति विभाग के कार्यों की सामीक्षा बैठक

Sahibganj News: समाहरणालय स्थित सभागार मे अपर समाहर्ता अनुज कुमार प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्व, भूमि हस्तानांतरण तथा आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।

राजस्व, भूमि हस्तानांतरण तथा आपूर्ति विभाग के कार्यों की सामीक्षा बैठक

बैठक में अपर समाहर्त्ता ने पदाधिकारियों से जिले में ऑनलाइन म्यूटेशन के लंबित मामलों की समीक्षा की।
उन्होंने बताया कि म्युटेशन से संबंधित बिना आपत्ति दर्ज़ मामलों का निष्पादन 30 दिनों के भीतर, और  म्यूटेशन से संबंधित आपत्ति दर्ज़ आवेदन का निष्पादन 90 दिनों के भीतर करने का निर्देश दिया।

अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारियों को किसी भी मामले में राइट टू सर्विस एक्ट का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया। बैठक में सरकारी भूमि हस्तानांतरण की समीक्षा करते हुए 5 एकड़ भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया गया।

साथ ही श्री प्रसाद ने अधिकारियों से कहा कि वह भूमि चिन्हित करते समय परियोजना का ध्यान रखें कि भूमि किस परियोजना एवं कार्य के लिए चिन्हित की जा रही है।अतः चिन्हित भूमि से सड़क मार्ग तथा आवाजाही की सुगमता हो।

राजस्व, भूमि हस्तानांतरण तथा आपूर्ति विभाग के कार्यों की सामीक्षा बैठक

इस दौरान तीनपहाड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए भूमि चिन्हित  कर, एकलव्य मॉडल विद्यालय हेतु भूमि चिन्हितिकरण, महाविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि चिन्हितिकरण, एसबीआई कार्यालय, एक्साइज कार्यालय, ओपी के लिए, एवं खेल मैदान हेतू भी भूमि चिन्हितिकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्देश दिया।

बैठक में लगान की राशि को जल्द ऑनलाइन जमा कराने का निर्देश दिया गया।इस दौरान  भू-अर्जन से संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा की। ज़मीन के दाखिल खारिज़ से संबंधित कागजातों की पूर्ण जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई करने एवं ससमय पोर्टल में अपलोड करने का निर्देश दिया।

इस दौरान राजस्व संबंधित मामलों की भी समीक्षा की गई एवं अपर समाहर्त्ता ने अवैध जमाबंदी से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा करने का भी निर्देश दिया। सभी राजस्व निरीक्षकों से भी राजस्व से संबंधित लंबित मामलों को भी तत्काल निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में बताया गया कि  खाद्य सुरक्षा अधिनियम आच्छादित  लाभुकों का  खाद्यान्न वितरण- माह अक्टूबर 2020 के लिए ए ए वाई एवं पिएचएच के कुल 194684 कारधारियों के विरुद्ध 40% कार्डधारी को खधान्न वितरण किया जा चुका है।

झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत वर्तमान में झारखंड राज्य राशन कार्ड से वंचित योग्य लाभुकों को आच्छादित करने हेतु ,झारखंड राज्य खाद सुरक्षा अधिनियम योजना को लागू किया गया है।

उक्त योजना के साथ साहिबगंज जिला को कुल 52317 सदस्यों को आच्छादित करने का लक्ष्य प्राप्त है। जिसके लिए इआरसीएमसी में राशन कार्ड हेतु लंबित कुल 46947 ऑनलाइन आवेदन जिसमें से कुल 144304 सदस्य सम्मिलित हैं।

वार्ड स्तर एवं पंचायत स्तरीय समिति द्वारा अधिमानता मानक के अनुसार सत्यापन का कार्य किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना  : कोविड-19 महामारी में इस योजना से ए0ए0वाय एवं पी0एच एच कार्डधारी को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम चावल तथा प्रति कार्ड धारी 1 किलो ग्राम चना निशुल्क वितरण किया जा रहा है । 

वर्तमान में अक्टूबर 20 का आवंटन के विरुद्ध अद्यतन 25% वितरण किया जा चुका है ।इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना योजना के तहत NAFED द्वारा माह अक्टूबर 20 के लिए 196.929 MT चना प्राप्त हुआ, जिसको प्रति कार्ड धारी 1 किलोग्राम चना का अद्यतन 25 % निशुल्क वितरण किया जा चुका है।

साथ ही माह नवंबर 20 के 196.9293 MT चना का आवंटन प्राप्त हुआ है । जिसका आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूरित किए जाने के उपरांत वितरण कराया। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से माह जुलाई से सितंबर के लिए प्रखण्ड वार उप आवंटन कर वितरण किया जा रहा है।

तथा माह जुलाई से सितंबर के लिए प्रखंडवार चीनी का भी वितरण किया जा रहा है। इस दौरान बैठक में बताया गया कि अयोग्य राशन कार्ड  धारियों का नाम रद्द करने एवं रिक्त के आलोक में सुयोग्य लाभुकों  को चिन्हित कर राशन कार्ड निर्गत किया जा रहा है। जिसमें 178 राशन कार्ड निर्गत किया गया है, तथा आदिम जनजाति के 66 लाभुक सम्मिलित है।

बैठक में बताया गया कि जिले में 11 स्थाई मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र का संचालन हो रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए उक्त संचालित केंद्र द्वारा वर्तमान में निशुल्क भोजन ही कराया जा रहा है।

अन्नपूर्णा अन्न योजना 2019-20 अंतर्गत लाभुकों को खाद्यान्न वितरण मई 2019 से सितंबर 2019 तक के लिए साहिबगंज जिला को 960 क्विंटल चावल प्राप्त हुआ है। जिसका प्रखंडवार उप आवंटन करते हुए सभी अंचलाधिकारियों को लाभुको का चयन कर  चावल वितरण करने का निर्देश दिया गया।
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