अवैध हो जाएगी शादी अगर विवाह के लिए धर्म परिवर्तन किया, योगी सरकार का फरमान
Sahibganj News : यूपी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया है. अध्यादेश में धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. वहीं, सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा.
ऐसे विवाह को शून्य माना जाएगा. अब शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है. धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान भी है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी.
धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर विहित प्रारुप पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी, इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान है
यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कर आता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा. यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. योगी सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है.
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