साहिबगंज में रात 8 बजे के बाद रहेगी नाईट कर्फ़्यू


Sahibganj News : साहिबगंज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री रामनिवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।

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बैठक में उपायुक्त द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में संक्रमण से लोगों की सुरक्षा एवं संक्रमण की रफ्तार कम करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

उन्होंने पदाधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी किए गाइडलाइन को अक्षरसः अनुपालन कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिला में रात में आठ बजे के बाद सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

सभी इंडोर या आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह एवं अंतिम संस्कार को छोड़कर) प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही शादी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम 200 एवं अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले की संख्या अधिकतम 50 रहेगी।


इसके अलावा सभी प्रकार के निकाले जाने वाले जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 05 से अधिक लोगों के एक साथ जमावड़ा पर प्रतिबंध रहेगा और सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। शिक्षण कार्य ऑनलाइन या डिजिटल के माध्यम से किया जाएगा।

वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्रायें जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें ऑफ लाइन क्लास की अनुमति होगी परंतु अनिवार्य नहीं होगी। अगर अभिभावक की सहमति हो तो कोविड-19 प्रोटोकॉल की सभी एहतियात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।

जिले में सभी तरह की प्रदर्शनी या मेला को प्रतिबंधित रहेगा। सभी जीम, स्विमिंग पूल, पार्क भी बंद रहेंगे। 
सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगा, लेकिन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी। सभी होटल और रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50% लोगों के साथ संचालन की अनुमति दी गई है।


बता दें कि किसी भी धार्मिक कार्य हेतु स्थल की क्षमता के 50% लोगों के साथ करने की अनुमति होगी, परंतु कोविड-19 प्रोटोकॉल के एहतियात जैसे फेस मास्क, सैनिटाइजर, 02 गज की सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

साथ ही बैंक्वेट हॉल में शादी विवाह तथा अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यक्रम पर प्रतिबंध रहेगा। शादी विवाह या अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम को छोड़कर अन्य कार्यक्रमों के लिए बुकिंग किए जाने पर बैंक्विट हॉल को सील करते हुए संबंधित संचालक या प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सभी व्यापार स्थल, दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब, रात्रि 08:00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा, परन्तु खाने के टेक होम की डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।


किसी भी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय,  व्यापार प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, कार्यक्रम स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, टैक्सी, ऑटो रिक्शा सहित अन्य सामाजिक स्थलों पर बिना मास्क या फेस कवर के प्रवेश करना या आने-जाने पर प्रतिबंध रहेगा।

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By : Sanjay Kumar Dhiraj

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