E - PASS के लिए बने नियमों में हुआ आंशिक संशोधन, जानें क्या है बदलाव
Sahibganj News : ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने 16 मई से 27 मई तक स्वस्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया है। इस दौरान पाबंदियों में कुछ सख्ती बरती जा रही है।
अब अगर आप अपने शहर में भी बिना ई-पास के वाहन चलाते है तो ये भी पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने E- PASS बनाने के लिए एक विशेष पोर्टल भी बनाया है। वहीं इस बीच नियमों में कुछ आंशिक बदलाव किए गए हैं।
पहले बने प्रेस विज्ञप्ति की जगह अब ऐसे की गई है संशोधन
शव यात्रा में शामिल लोगों को E- Pass की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चिकित्सा उद्देश्यों और इससे संबंधित कार्यों जैसे चिकित्सीय जांच या शारीरिक जांच या फिर वैक्सीनेशन के लिए और मरीजों को अस्पताल जाने - आने में और दवा लेने जाने और आने के लिए E- Pass की जरुरत नहीं होगी।अनुमति प्राप्त सामग्रियों को खरीदने के लिए E- Pass महज 9 घंटे की अवधि के लिए ही सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच ही मिल पाएगी।
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