झारखंड में आज से नयी पाबंदियां लागू, बिना E-Pass के निकलें, तो लगेगा जुर्माना, यहाँ देखें नया नियम
Jharkhand : झारखंड में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए आज से नयी पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का चौथा चरण शुरू हो रहा है.
इसके तहत नयी पाबंदियां 27 मई की सुबह 6 बजे तक लागू की गयी है. नयी पाबंदियों के तहत मेडिकल और अन्य जरुरी सेवाओं को छोड़कर निजी वाहनों का उपयोग ई-पास लेने के बाद ही किया जा सकेगा.
ट्रेन, प्लेन या सड़क मार्ग से झारखंड आने वाले सभी व्यक्तियों को सात दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा. बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है.
शादी को लेकर प्रावधान भी और सख्त कर दिए गए है. यदि किसी को जरुरी काम के लिए घरों से निकलना है, तो उसे epassjharkhand.nic.in के माध्यम से ई-पास लेना होगा. ई-पास शनिवार से आम लोगों के लिए उपलब्ध है. बिना ई-पास के वाहनों के साथ बाहर निकलने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है.
इन श्रेणियों के लिए ई-पास निर्गत किया जायेगा
- झारखंड राज्य से बाहर जाने के लिए
- झारखंड राज्य के अंदर किसी एक जिले से दूसरे जिले आने-जाने के लिए
- झारखंड राज्य के किसी भी जिले की सीमा के अंदर निजी वाहनों से निकलने के लिए
- झारखंड राज्य के अंदर आने के लिए सभी निजी वाहनों या टैक्सी के लिए ई-पास जरुरी होगा
आम नागरिकों के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए E-Pass को निम्न श्रेणी में बांटा गया है
- पीडीएस डीलर के लिए (27 मई तक, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के लिए)
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट के संचालकों / कर्मचारियों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- फल / सब्जी / अनाज / किराना / दूध / मिठाई दूकान या अन्य खाद्य पदार्थों के दुकानदारों / कर्मचारियों के लिए (27 मई तक, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के लिए)
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा के संचालक / कर्मचारियों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- परिवहन सेवा / माल ढुलाई / लोजिस्टिक्स / गोदाम में कार्यरत कर्मियों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- खनन कार्य से जुड़े लोगों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- निर्माण कार्य / कंस्ट्रक्शन कार्य से जुड़े लोगों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- उद्योग-कारखानों में काम करने वाले लोगों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- कंस्ट्रक्शन या निर्माण से जुड़े दुकानदारों के लिए (27 मई तक, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के लिए)
- कृषि आधारित वस्तुओं के दुकानदारों के लिए (27 मई तक, सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक के लिए)
- वाहन रिपेयर करने वालों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- स्वीकृत वस्तुओं के खरीदारों के लिए (2 घंटों के लिए, रोजाना सुबह 6 से 3 बजे तक)
- सरकारी कमचारियों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- बिजली / पानी सप्लाई / निगम / टेलीकॉम से जुड़े कर्मचारियों के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- मीडिया / कूरियर / सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए (27 मई तक, कोई समय की बाध्यता नहीं)
- शादी (एक दिन के लिए)
- अंतिम संस्कार (एक दिन के लिए)
- रेल या हवाई यात्रा के लिए (एक दिन के लिए)
सभी हेल्थ केयर वर्कर्स, सरकारी या निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मी, मेडिकल हॉल संचालक तथा उसमे कार्य करने वाले कर्मी, ऑक्सीजन प्लांट में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मी तथा ऑक्सीजन आपूर्ति और परिवहन में शामिल कर्मी, सभी मेडिकल स्टाफ, संस्थान द्वारा निर्गत फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ बिना ई-पास के आवागमन कर सकते है.
झारखंड राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई-रिक्शा का परिचालन बिना ई-पास के किया जायेगा. इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र या रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा.
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