जेपीएससी परीक्षा केंद्र के बाहर लागू होगी धारा 144
झारखंड लोक सेवा आयोग (जे.पी.एस.सी.) की संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 रविवार को होने वाली है। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारियो को केंद्रों के बाहर 19 सितंबर को पूर्वाह्न आठ बजे से धारा-144 लागू करने का आदेश जारी कर दिया है।
जिले के सभी 23 परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर की परिधि में धारा - 144 लागू रहेगा।.इस दौरान पांच या पांच से अधिक की संख्या में व्यक्तियों के एक साथ किसी भी स्थान विशेष पर एकत्रित होने, भ्रमण करने अथवा भीड़ लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अस्त्र – शस्त्र के साथ अथवा बिना किसी अस्त्र – शस्त्र के भी किसी प्रकार का कोई जुलूस, रैली, सभा, धरना एवं प्रदर्शन आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा। परीक्षा एवं परीक्षा केंद्र के कर्तव्यों से संबंधित व्यक्तियों, कर्मियों,
परीक्षार्थियों, कर्मियों, परीक्षार्थियों, प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी एवं दंडाधिकारियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निषिद्ध क्षेत्र अंतर्गत प्रवेश कर भ्रमण करने अथवा किसी परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों को अनुचित रीति से सहायता अथवा सहयोग करने पर भी प्रति बंध रहेगा।
उपायुक्त सह दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने बताया कि धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि जिले में जेपीएससी की परीक्षा के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाये गए हैं, जहां 5000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे।
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