दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप्प ग्रुप में दैनिक भास्कर अखवार के ई-पेपर प्रसारित करने पर लगाई रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से
समाचार पत्रों के ई-पेपर के प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया है। भास्कर ग्रुप ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ई-पेपर के अवैध सर्कुलेशन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी।Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.
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