PM मोदी का सुरक्षा मामला : पंजाब पुलिस पर SPG एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
पंजाब सरकार ने नही दी सुरक्षा
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि पंजाब सरकार पीएम के काफिले को सुरक्षा मुहैया कराने में नाकाम रही। साथ ही यह भी कहा गया है कि एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत किसी भी राज्य सरकार को पीएम को सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य है, लेकिन राज्य सरकार एसपीजी प्रोटोकॉल का पालन कराने में असमर्थ रही।जांच के लिए बनाई गई कमिटी
बता दें कि गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मद्देनजर एक कमिटी बनाई है, जिसमें तीन सदस्य हैं, यह कमिटी कैबिनेट सचिव (सुरक्षा ) सुधीर कुमार सक्सेना की निगरानी में काम करेगी।Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.
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