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पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन (R & R) से संबंधित मामला की सुनवाई हेतु बैठक हुई आयोजित


रैय्यतों पारिवारिक यूनिट से अलग होने का साक्ष्य एवं अन्य कागजात जमा करने को कहा गया


वहीं उन्होंने कहा कि अगर 2015 से पहले आपके अपने परिवार से अलग होने का कोई साक्ष्य विद्यमान नहीं है तो ऐसे लोगों को उनके परिवार से अलग नहीं समझा जाएगा। भू अर्जन पदाधिकारी जयवर्धन कुमार ने बताया कि आप सभी अपने साक्ष्य एवं संबंधित कागजात प्रस्तुत कर दें जिसके बाद समिति द्वारा इन कागजातों और आप के साक्ष्य की जांच की जाएगी एवं इसके उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा।

इसके अलावा रैय्यतों की समस्या सुनते हुए उन्हें आवश्यक जानकारियां भी उपलब्ध कराई गई एवं रैय्यतों को मुआवजे से संबंधित सुझाव दिए गए। वही भू अर्जन विभाग द्वारा सभी से साक्ष्य सहित आवेदन एवं अन्य जरूरी कागजात लिए गए। इस दौरान कहा गया कि सभी साक्ष्यों को बारीकी से समिति द्वारा जांच किया जाएगा एवं अगली बैठक में इस पर निर्णय होगा।

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