हर घर तिरंगा उत्सव" : स्वतंत्रता दिवस के लिए नियमों में बदलाव ; अब दिन - रात फहरा सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज
सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले ‘हर घर तिरंगा’ समारोह को लेकर नियमों में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब आप अपने घर पर दिन या रात तिरंगा फहरा सकते हैं। अब तक नागरिकों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहराने की अनुमति थी।
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पिछले दिनों सभी सचिवों को पत्र लिखकर इस नए नियम के बारे में जानकारी दी है, जो उसी दिन से लागू होगी। पत्र में कहा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता, 2002 में और संशोधन किया गया है। ”जहां झंडा खुले में फहराया जाता है या किसी भी नागरिक के घर पर फहराया जाता है, इसे दिन - रात फहराया जा सकेगा।” वहीं पहले यह नियम था कि किसी भी मौसम में झंडे को जहां फहराया जाता था, उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाना चाहिए।
गृह सचिव ने पत्र में यह भी कहा कि इस नियम का उद्देश्य नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस को लेकर ‘हर घर तिरंगा’ समारोह के हिस्से के रूप में अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है।
बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि “इस वर्ष, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आइए हम हर घर तिरंगा आंदोलन को मजबूत करें। 13 से 15 अगस्त के बीच तिरंगा फहराएं। यह आंदोलन राष्ट्रीय ध्वज के साथ हमारे जुड़ाव को गहरा करेगा। सरकार को उम्मीद है कि 13 अगस्त को करीब 50 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा।
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