होल्डिंग टैक्स वृद्धि के बाद अब ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए भी अलग से देना होगा सेवा शुल्क
साहिबगंज : नगर परिषद क्षेत्र में निवास कर रहे जिलेवासी अभी होल्डिंग टैक्स में हुई वृद्धि से उत्पन्न समस्या से उबर भी नही पाए थे, कि लोगों पर एक और बोझ लादने की तैयारी कर ली गई है।
दरअसल झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 1470 के अनुसार नगर परिषद क्षेत्र में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए नगर परिषद में रह रहे नागरिकों को मासिक भुगतान सेवा शुल्क के रूप में देना होगा।
बता दें कि ये कार्य साहिबगंज नगर परिषद और साहिबगंज आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत नगर परिषद में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों के घरों और प्रतिष्ठानों से निकलने वाले ठोस और तरल कचड़े को घर - घर जा कर उठाने का काम किया जा रहा है।
शुल्क नहीं देने पर नागरिकों को दंडित भी किया जा सकता है। अब समझने वाली बात ये है की शहर में रोजगार की व्यवस्था लगभग नगण्य है, नागरिकों की आमदनी के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, महंगाई सुरसा के मुंह की भांति लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार खर्च का बोझ अपनी प्रजा पर लादे जा रही है।
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