उत्तर प्रदेश में प्राइवेट विद्यालयों के मान्यता देने की नियमावली में होगा संशोधन : अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन अथवा मानदेय भी दे सकती है सरकार
लखनऊ.:यूपी बोर्ड के प्राइवेट विद्यालयों के मान्यता देने की नियमावली में संशोधन होने जा रहा है।
इसके लिए सचिवालय में नए नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो जल्द ही हर प्राइवेट विद्यालय को एडेड करने के बाद ही सरकार मान्यता देगी।
संभव है कि प्राइवेट विद्यालयों के अध्यापकों व कर्मचारियों का वेतन अथवा मानदेय भी सरकार दे। यह बता दें कि 2018 के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा एक भी विद्यालय को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन आवेदन हर वर्ष मंगाया जाता है।
वर्तमान में स्थिति यह है कि हर समिति से जांच के बाद शासन में आकर 1197 फाइलें अटकी हुई हैं। विद्यालय प्रबंधक लाखों खर्च करने के बाद भी विद्यालयों की मान्यता के लिए टकटकी लगाए हुए है।
इससे अधिकांश प्रबंधकों की परेशानियां बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। फाइलों के अटकने का कारण 2011 में हाईकोर्ट का एक फैसला है।
दरअसल पश्चिम के एक विद्यालय की मान्यता 12वीं तक थी, लेकिन आठवीं तक ही वह एडेड था। वहां एक प्रधानाचार्या की नियुक्ति हुई तो उन्होंने अपना वेतन इंटरमीडिएट के हिसाब से मांगा। इस पर राज्य सरकार ने देखा तो नियमावली के अनुसार उसे इंटर तक का वेतनमान नहीं दिया जा सकता था।
इसके बाद वह हाईकोर्ट चला गया, और वहां से फैसला आया कि एडेड करने के बाद ही विद्यालयों को मान्यता दी जाए। इस फैसले के बाद भी लगातार विद्यालयों को मान्यता देने की प्रक्रिया चलती रही, लेकिन इस बीच अधिकारियों की नजर उस आदेश पर पड़ी।
इसके बाद इस बीच मंथन होने लगा। मान्यता के लिए फाइलें भी मंगायी जाती रहीं, लेकिन मान्यता समिति द्वारा अनुमोदन के बाद भी मान्यता नहीं दी गई। इससे प्रदेश में 1197 विद्यालय मान्यता के लिए टकटकी लगाए हुए हैं।
सचिवालय के सूत्रों के अनुसार अब नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। माध्यमिक शिक्षा के अनुभाग सात से नियमावली संसोधन का प्रस्ताव बनाकर मंत्री के पास भेज दिया गया है।
वहां से अनुमोदन के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री के पास जाना है। वहां से मंत्री परिषद की बैठक में कुछ संसोधनों के साथ या वैसे ही पास हो सकता है।
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