सीबीआइ को महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या के सबूत प्राप्त नही
साहिबगंज न्यूज़ : बहुचर्चित केस -सीबीआइ को साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की हत्या के साक्ष्य नहीं मिले हैं.
हालांकि, इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करना कोर्ट पर निर्भर है.इस मामले की अगली सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में 12 अक्टूबर को होनी है,
जिसके बाद इस मामले में अदालत का रुख स्पष्ट हो पाएगा. इससे पूर्व रूपा तिर्की मामले को धनबाद कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए सीबीआइ ने एडीजे प्रथम की कोर्ट में अर्जी दी थी.
लेकिन ट्रायल का हवाला देते हुए कोर्ट ने इससे इन्कार कर दिया था. इसके बाद केस के ट्रांसफर के लिए सीबीआइ ने झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की.
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