इन मौजों से ₹ 100 प्रति घन फीट की दर से किया जा सकता है बालू का उठाव : इन पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव से भी कर सकते हैं संपर्क
साहिबगंज :- उपायुक्त राम निवास यादव ने सूचित करते हुए बताया है कि जिले के ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बालू घाटों से उठाव किए गए बालू का उपयोग निजी,
गैर व्यवसायिक, सामुदायिक उद्देश्य या सरकार द्वारा प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए होगा।
निम्नलिखित पंचायतों के मौजा अंतर्गत किया जा सकता है बालू उठाव
पतना प्रखंड अंतर्गत शिवा पहाड़ पंचायत के मौजा, शिवा पहाड़ के गुमानी नदी तट से बालू का उठाव किया जा सकता है। मुखिया- प्रीति सीमा हांसदा, मोबाइल नंबर 91234 36148, पंचायत सचिव- सिकंदर अली
मोबाइल नंबर- 87895 96825,
बरहेट उत्तर का मौजा सिंगा, मुखिया- सेलिना हांसदा, मोबाइल नंबर 85215 87172,
पंचायत सचिव-अशोक कुमार प्रसाद, मोबाइल नंबर 8294 095 441,
पचकटिया बाज़ार का बाबूपुर मौजा, मुखिया- जसीदा टुडु, मोबाइल नंबर 76 4587 5700,
पंचायत सचिव- अशोक कुमार प्रसाद, मोबाइल नंबर- 82940 95441
खैरवा का पेटकसा मौजा, मुखिया-विनीता टुडू, मो- 8271832973, पंचायत सचिव - सुधीर साह, मो- 9934 2793 52
बरहरवा प्रखंड के रूपसपुर पंचायत का मोहनपुर तथा फ़तेहपुर मौजा, मुखिया/ जीसो मुर्मू, मोबाइल नंबर- 74 8803 5485, पंचायत सचिव - दुलाल राय, 620307 4377
उक्त पंचयात अंतर्गत बालू घाट से वैध तरीके से बालू उठाव किया जा सकता है। जिसके लिए उक्त पंचायत के मुखिया द्वारा बालू उठाव से संबंधित स्लीप (₹100 प्रति घन फीट) काटा जाएगा।
आपको बता दें कि बालू उठाव हेतु संबंधित पंचायतों के मुखिया एवं पंचायत सचिव का मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है, जिससे संपर्क कर आप बालू उठाव कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि इन बालू घाटों में बालू का उठाव के लिए किसी भी परिस्थिति में मशीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा बालू के परिवहन के लिए ट्रैक्टर को छोड़कर किसी भी भारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही इन बालू घाटों से बालू का उठाव कर उनका भंडारण नहीं किया जाएगा।
बालू घाटों से उठाए गए बालू किसी भी प्रकार से स्वामित्व आदि कर आदि से मुक्त होगा, बालू घाटों के पहुंच पथ, प्रबंधन, पर्यवेक्षण आदि के लिए सरकार द्वारा निर्धारित संधारण राशि ग्राम पंचायत, स्थानीय स्वायत्त शासन द्वारा किया जाएगा, जोकि ₹100 प्रति घन फिट होगा।
ध्यान रहे बालू प्राप्तकर्ता को एक प्राप्ति रसीद सह संचालन स्लिप मुखिया के द्वारा अंचलाधिकारी से स्पष्ट मुहर हस्ताक्षर कर सत्यापित करा कर प्राप्त करेंगे। इस प्राप्ति का परिचालन स्लिप का तीन प्रति में संधारण किया जाएगा। जिसकी एक प्रति ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन के पास, एक प्रति बालू खनिज प्राप्तकर्ता के पास और एक प्रति प्राधिकार प्राधिकृत पर्यवेक्षण पदाधिकारी के लिए होगा।
मानसून काल में किसी भी परिस्थिति में बालू का उठाव नहीं होगा।
ग्राम पंचायत या पंचायत स्वशाशन परिषद की यह जिम्मेवारी होगी कि यह विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत बालू का उठाव नहीं होने देंगे। अर्थात सीमांत क्षेत्र से ही बालू का उठाव किया जा सकेगा एवं संबंधित स्लिप, संबंधित पंचायत को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
उक्त क्षेत्रों में आसानी से बालू का उठाव तय किए गए दर पर किया जा सकता है। इसके लिए अन्य किसी को कोई भी राशि देने की आवश्यकता नहीं होती है।
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