6 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मिली फांसी की सजा : राजमहल न्यायालय का बड़ा फैसला


साहिबगंज:- तीनपहाड़ थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में स्थानीय व्यवहार न्यायालय अंतर्गत प्रथम अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश संजय कुमार दूबे की अदालत ने आरोप साबित होने पर सोमवार को दोषी को फांसी की सजा सुनाई।

6 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को मिली फांसी की सजा : राजमहल न्यायालय का बड़ा फैसला


पूर्व में राजमहल थाना अंतर्गत जोका गांव में 6 वर्षीय नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। मामले को लेकर पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया था कि पड़ोसी राहेत शेख उर्फ कलुवा ने उनकी पुत्री को घर से बुलाकर खेलने के लिए ले जाया करता था तथा खेलकूद खत्म होने के बाद घर पर पहुंचा देता था।

4 मार्च 2015 की संध्या करीब 5 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को राहेत शेख उर्फ कलुआ घर से बुलाकर ले गया था। जब देर रात तक पुत्री वापस नहीं आई तो परिजनों के साथ मिलकर अगल - बगल काफी खोजबीन की। लेकिन पुत्री का कोई सुराग नहीं मिला। 

खोजबीन के क्रम में गांव के मोहम्मद वसीम एवं इमाम शेख ने बताया कि उनकी पुत्री को राहेत शेख उर्फ कलुवा अपने कंधे पर बैठाकर संध्या के समय पोखर के किनारे ले जाते देखा गया था। काफी खोजबीन करने पर जोंका स्थित सिमला तालाब के समीप गेहूं के खेत पर बच्ची का शव पाया गया। जिसके गर्दन में खरोंच एवं काला दाग का निशान था एवं कपड़ा अस्त-व्यस्त था। जिसके कारण दुष्कर्म के बाद हत्या करने का अंदेशा हुआ।

राहेत शेख के विरुद्ध बहला - फुसलाकर तालाब के पास खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया था। मामले को लेकर पीड़ित पिता के बयान पर बीते 5 मार्च 2015 को राजमहल थाना कांड संख्या 81/15 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। पोक्सो अधिनियम के तहत दोषी साबित होने पर राहेत शेख को आजीवन कारावास तथा 1 लाख रुपए का अर्थदंड दिया गया। आर्थिक दंड नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा दी गई। जबकि हत्या मामले में न्यायालय ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई है।

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