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हिंसा प्रभावित पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अब होली तक लागू रहेगी धारा 144,15 फरवरी को हुई थी झड़प


रांची : झारखंड के पलामू जिले के पांकी प्रखंड में 15 फरवरी को हुई सांप्रदायिक झड़प के बाद सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लागू निषेधाज्ञा को आठ मार्च यानी होली तक बढ़ा दिया गया है। 

हिंसा प्रभावित पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अब होली तक लागू रहेगी धारा 144,15 फरवरी को हुई थी झड़प


बता दें कि शिवरात्रि के अवसर पर पनकी बाजार के पास एक सजावटी गेट के निर्माण को लेकर विभिन्न समुदायों के लोगों के दो समूह आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू कर दी थी।

मामले में 18 लोगों को किया गया था गिरफ्तार

हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित छह लोग घायल हुए थे। हाथापाई और पत्थरबाजी में कई वाहन और दुकानें क्षतिग्रस्त हुई थीं। हिंसा के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (मेदिनीनगर) राजेश कुमार शाह ने बताया कि स्थिति पूरी तरह से शांतिपूर्ण होने के बाद छूट देने पर विचार किया जाएगा। हालांकि, हमने कुछ छूट दी है। स्कूल और बाजारों को फिर से खोलने की अनुमति दी गई है।

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