ईडी का दावा : जेल के अंदर से हो गया खेल ,ED ने पंकज मिश्रा पर FIR करने को लिखा था पत्र पर DMO ने इन लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी
साहिबगंज : जिले में एक हजार करोड़ के अवैध पत्थर खनन मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा, विष्णु यादव व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था,
पर डीएमओ ने इस मामले में पंकज के सहयोगी अभय उर्फ पिंटू यादव तथा विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव के खिलाफ जिरवाबाड़ी ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसमें पंकज मिश्रा का जिक्र तक नहीं किया गया है। इस बीच तीन दिनों तक चले ईडी की जांच के बाद पिछले दिनों जिला प्रशासन ने करवाई की है।
इस संबंध में डीसी ने जिला खनन पदाधिकारी, सदर एसडीओ, सदर डीएसपी, मंडरो प्रखंड के सीओ, जिरवाबाड़ी थानेदार से अवैद्य खनन को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। इधर महादेवगंज स्थित एक अवैद्य क्रेशर को सील कर दिया गया है, जबकि चार क्रेशर को ध्वस्त कर दिया गया है।
ईडी का दावा पंकज मिश्रा ने जेल में रहते हुए कराया अवैद्य उत्खनन
ईडी ने दावा किया है कि पंकज मिश्रा ने जेल में रहते हुए अवैद्य उत्खनन कराया है। साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा को ईडी ने बीते दिनों एक पत्र लिखा था।इस पत्र की प्रतिलिपि डीसी साहिबगंज और डीजीपी झारखंड को दी गई थी। पत्र में जिक्र किया गया है कि ईडी को पांच अप्रैल को नींबू पहाड़ी समेत कई अन्य जगहों पर अवैद्य उत्खनन के साक्ष्य मिले हैं। ऐसे में एक दिसंबर 2022 को एसटी-एससी थाने में दर्ज केस के अनुसंधान में इन तथ्यों को शामिल करें। साथ ही जरूरी करवाई भी करें।
ईडी द्वारा एसपी को लिखे पत्र में क्या है?
साहिबगंज एसपी को लिखे पत्र में ईडी ने कहा है कि इस मामले में कोई करवाई अभी तक नहीं हुई है और न ही अवैध खनन रुका है। ड्रोन से कराए गए सर्वे में कई कच्ची रास्तों पर जेसीबी और कई अन्य वाहनों के आवाजाही के निशान मिले हैं। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में भवानी चौकी के ग्राम प्रधान विजय हांसदा के बयान पर सिमरिया मौजा के नींबू पहाड़ी सहित अन्य जगहों पर अवैद्य उत्खनन को लेकर केस दर्ज किया गया था। इस केस में पंकज मिश्रा, विष्णु यादव, पवित्र यादव और बच्चा यादव को आरोपी बनाया गया था।
डीएमओ द्वारा दर्ज प्राथमिकी में क्या है?
साहिबगंज के डीएमओ विभूति कुमार द्वारा जिरवाबाड़ी थाना में दर्ज कराई गई प्राथमिकी में लिखा गया है कि पांच अप्रैल 2023 को मौजा मरिकुट्टी, सिमरिया, लालमाटी, जोकमारी, चुवेचुआ, भुरकुंडा में छापेमारी की गई थी। इस दल में संयुक्त रूप से मंडरो अंचल अधिकारी, सेक्शन पदाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण पर्षद रांची, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पर्षद दुमका, जिला खनन पदाधिकारी साहिबगंज, अवर निबंधक राजमहल, वन क्षेत्र के रेंजर, प्रवर्तन निदेशालय के पदाधिकारी, जोनल अधिकारी रांची, मंडरो के अंचल अमीन, वन विभाग के अमीन शामिल थे। जांच के क्रम में मौजा सिमरिया बुआ के दाग संख्या 80, 78, 79, 91, 8 इत्यादि में अवैद्य उत्खनन पाया गया था।
इस क्षेत्र पर पूर्व में भी दिसंबर 2017, 2- 2 2021 और 8- 9- 22 को अभय कुमार उर्फ पिंटू यादव के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। सिमरिया के दाग संख्या 23, 69, 70, 71 पर अवैद्य पत्थर खनन देखा गया। उसी क्षेत्र में होल कर बड़ी मात्रा में बारूद को होल में डाला हुआ भी देखा गया था, जिससे प्रतीत होता है कि अभी भी इस क्षेत्र में अवैद्य उत्खनन होता है। इस क्षेत्र पर पूर्व में विष्णु यादव उर्फ छोटू यादव नवाटोला, साहिबगंज, एवम अन्य के द्वारा अवैद्य उत्खनन किया गया है।
उक्त स्थल पर किसी प्रकार का कोई खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है। जिससे अब स्पष्ट है कि यह पूर्ण रूप से अवैद्य उत्खनन क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर पूर्व में भी पत्रांक 27- 11- 22 के द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पांच अप्रैल को पुनः अवैद्य स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया है कि अवैद्य उत्खनन हो रहा था। इससे सरकारी राजस्व की चोरी हो रही है। कोई भी व्यक्ति बिना पट्टा या अनुज्ञप्ति के खनिज का उत्खनन, परिवहन और भंडारण नहीं कर सकता है।
अतः अवैद्य उत्खनन कर परिवहन कार्य में लिप्त व्यक्ति के विरुद्ध झारखंड लघु खनिज समनूदान नियमावली 2004, खान एवम खनिज विकास एवम विनिमय 1957, एवम विस्फोटक अधिनियम तथा अन्य धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए।
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