इनकम टैक्स को लेकर हो गए हैं ये 10 बड़े बदलाव,आम आदमी पर होगा असर,आज से लागू होंगे नए नियम


र्थिक जगत,

नए वित्तीय वर्ष के शुरुआत के साथ ही आयकर से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिनका आपके ऊपर सीधा असर होगा।

इनकम टैक्स को लेकर हो गए हैं ये 10 बड़े बदलाव,आम आदमी पर होगा असर,आज से लागू होंगे नए नियम


वित्त वर्ष 2023-24 शुरू होते ही यानी 1 अप्रैल से इनकम टैक्स के कई नियम बदल दिए गए हैं। टैक्सपेयर्स के नाते इन बदलाव की जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है।अगर आपको अभी तक इन बदलावों के बारे में पता नहीं है तो हम आपको यहां बताने जा रहे हैं कि कौन-कौन से वो नियम हैं, जिनमें बदलाव हुआ है।

बता दें कि नए टैक्स स्लैब से लेकर टैक्स लिमिट बढ़ने तक और डेट म्यूचुअल फंड पर कोई एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स जैसे कई प्रमुख बदलाव 1 अप्रैल से हो रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वार्षिक बजट में कई घोषणाएं की थीं, जो वित्त वर्ष 2023 के शुरू होते ही लागू हो जाएंगी| यह बदलाव आयकर नियमों के लिए हैं, जो इनकम टैक्सपेयर्स पर सबसे ज्यादा असर डालेंगे। हम आपको ऐसे ही 10 बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी टैक्स प्लानिंग के लिए इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है।

1. डिफॉल्ट टैक्स रीजीम : यदि कोई व्यक्ति यह नहीं बताता है कि वे किस व्यवस्था के तहत अपना रिटर्न जमा करेंगे, तो नई टैक्स रीजीम डिफॉल्ट होगी।

2. टैक्स छूट की लिमिट बढ़ी : नई कर व्यवस्था के तहत सरकार बजट 2023 में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट पा सकता है। अगर पुरानी व्यवस्था से टैक्स भरने का विकल्प चुनते हैं तो ये छूट नहीं मिलेगा।

3. टैक्स स्लैब में बदलाव : नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब 0 से 3 लाख पर शून्य, 3-6 लाख पर 5 फीसदी, 6 से 9 लाख रुपये पर 10 फीसदी, 9 से 12 लाख पर 15 प्रतिशत और 15 लाख से ऊपर पर 30 फीसदी है।

4. स्टैंडर्ड डिडक्शन : पुरानी व्यवस्था के तहत ₹50,000 की कटौती दी जाती थी, जिसे नई व्यवस्था में भी बढ़ा दिया गया है।

5. लीव इनकैशमेंट : 1 अप्रैल, 2023 से 25 लाख तक का लीव इनकैशमेंट अमाउंट टैक्स फ्री हो जाएगा। पहले ये राशि 3 लाख रुपये थी।


7. मार्केट लिंक्ड डिबेंचर : मार्केट लिंक्ड डिबेंचर में निवेश शॉर्ट टर्म कैपिटल संपत्ति होगी।

8. जीवन बीमा पॉलिसी : 5 लाख रुपये के सालाना प्रीमियम से ज्यादा जीवन बीमा प्रीमियम से आय टैक्स के तहत आएगी।

9. वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ : वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा ₹15 लाख से बढ़ाकर ₹30 लाख कर दी गई है।

10. डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स: 1 अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड पर एलटीसीजी टैक्स बेनेफिट्स नहीं दिया जाएगा।

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