सूचना का अधिकार अधिनियम को जन सूचना अधिकारी दिखा रहे ठेंगा


राजकीय माघी पूर्णिमा मेला से संबंधित मांगी गई सूचना उपलब्ध करवाने में असमर्थ हैं जन सूचना पदाधिकारी

सूचना का अधिकार अधिनियम को जन सूचना अधिकारी दिखा रहे ठेंगा

साहिबगंज :– हर वर्ष राजमहल में माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी राजमहल में आयोजित की गई राजकीय माधी पूर्णिमा मेला से संबंधित आय एवम  व्यय को लेकर राजमहल व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संत कुमार घोष  ने "सूचना का अधिकार अधिनियम–2005" के तहत जन सूचना अधिकारी से सात बिन्दुओं पर जवाब मांगा था।

जन सूचना अधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने पूछा था कि राजमहल में लगने वाले राजकीय माधी पूर्णिमा मेला में राज्य सरकार द्वारा किस मद में तथा किस विभाग को कितनी राशि आवंटित की गई थी और किस विभाग द्वारा कितना राशि खर्च किया गया।

इसी से संबंधित सात बिन्दुओं पर समाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता संत कुमार घोष ने दिनांक 9 मार्च 2024 को राजमहल, जन सूचना अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी से सूचना मांगी थी। मांगी गई सूचना की समयावधि समाप्त हो जाने के बाद भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई 

तो संत कुमार घोष ने 15 अपैल 2024 को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी सह साहिबगंज उपायुक्त से अपील किया कि मांगी गई सारी सूचना उपलब्ध कराई जाए तथा अधिनियम के उल्लंघन के लिए राजमहल जन सूचना अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी पर अधिनियम के प्रवधान के अनुसार कार्रवाई की जाए, लेकिन अगर इस संबंध में जन सूचना अधिकारी पर किसी भी प्रकार की विभागीय कार्रवाई की गई है तो इस आदेश की एक प्रति उपलब्ध कराने की मांग भी संत कुमार द्वारा किया गया है।

साहिबगंज से संजय कुमार धीरज

0 Response to "सूचना का अधिकार अधिनियम को जन सूचना अधिकारी दिखा रहे ठेंगा"

Post a Comment

साहिबगंज न्यूज़ की खबरें पढ़ने के लिए धन्यवाद, कृप्या निचे अनुभव साझा करें.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel