सरस्वती स्टोन वर्क्स को निर्गत सभी लाईसें हो रद्द, लगे भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना


सरस्वती स्टोन वर्क्स को निर्गत सभी लाईसें हो रद्द, लगे भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना, दोषी पदाधिकारी पर भी हो एफ़आइआर :–अरशद

सरस्वती स्टोन वर्क्स को निर्गत सभी लाईसें हो रद्द, लगे भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति जुर्माना, दोषी पदाधिकारी पर भी हो एफ़आइआर :–अरशद

साहिबगंज: चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने प्रदुषण, खनन, बिजली व कारखाना विभाग से तालझारी अंचल के मौजा-छोटी भगियामारी में सरस्वती स्टोन वर्क्स के संचालक  प्रो. पिंटू कुमार सिंह को स्टोन क्रशर संचालन हेतु असंवैधानिक व गैरकानूनी तरीके से निर्गत सभी लाईसेंस,

यथा सीटीओ, डीलर्स लाईसेंस, फैक्ट्री लाईसेंस व विद्युत कनेक्शन को संबंधित विभाग से अविलंब रद्द करने की मांग की है। अरशद ने कहा है की पिंटू कुमार सिंह को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों का खुला उल्लंघन कर उपर्युक्त लाईसेंस निर्गत किया गया है, जो की एनजीटी कोर्ट के आदेश का खुला अवमानना है।  

अरशद ने जिले के उपायुक्त हेमंत सती से कानून का उल्लंघन करने के लिए संबंधित विभाग के दोषी पदाधिकारी पर एफ़आइआर दर्ज करते हुए पिंटू सिंह पर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए इन पर भारी पर्यावरण क्षति पूर्ति जुर्माना लगाने के साथ ही साथ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है।

उन्होंने कहा है कि पिंटू कुमार सिंह के खिलाफ़ तत्काल कार्यवाही करते हुए असंवैधानिक व गैरकानूनी तरिके से स्टोन क्रशर संचालित कर पर्यावरण को जो भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उस पर अविलंब रोक नहीं लगाया गया तो पूरे मामले को लेकर वो एनजीटी में याचिका दायर करेंगे।

By: Sanjay Kumar Dhiraj

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