अनलॉक-3 की गाइडलाइन्स ज़ारी, पढ़े नए नियम.....
अनलॉक-3 की गाइडलाइन्स ज़ारी, पढ़े नए नियम.....
नई दिल्ली: बुधवार शाम भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-3 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी।
अनलॉक -3 के प्रमुख नियम :
- नाईट कर्फ्यू पर सरकार ने अब पूरी तरह से पाबंदी हटा दी है।
- योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में, सामाजिक संचालन को सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाएगी।
- स्वतंत्रता दिवस के कार्यों को सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल (जैसे- मास्क पहनना आदि) का पालन करते हुए आयोजित करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में 21.07.2020 को एमएचए द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।
- राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह तय हो गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त को बंद रहेंगे।
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
- कन्टेनमेंट जोन के बाहर नीचे लिखे कार्यो के अलावा सभी गतिविधियों को मंजूरी :
. मेट्रो/रेल
. सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार्स, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल अन्य स्थान।
. सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य अन्य और बड़ी सभाएं।
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