Borio में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के नेतृत्व में लगाया गया Food License Registration Camp Sahibganj News Feb 23, 2022 Edit Sahibganj News : साहिबगंज जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी (food safety officer) संजय कुमार ने बताया कि क्षेत्र के सभी खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य कारोबार शुरु करने से पहले लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त किया जाना वैधानिक अनिवार्यता है।बिना बैद्य अनुज्ञप्ति (Without Valid License) के खाद्य कारोबारी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (Food Safety and Standards Act 2006) की धारा-63 के अंतर्गत छ: मास तक कारावास की सजा तथा 05 लाख का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।इस संदर्भ मे जिले के बोरियो प्रखंड के सभी खाद्य सामग्री कारोबारियों के लिए लाइसेन्स व रजिस्ट्रेशन कैम्प का बोरियो प्रखंड कार्यालय में कैम्प लगाकर अयोजन किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सभी दुकानदार फुड लाईसेंन्स के लिए आवेदन दे सकते हैं।उन्होंने कहा कि भारत सरकार के गाईडलाईन के अनुसार प्रत्येक खाद्य दूकानदारों को फूड लाइसेन्स लेना अनिवार्य है। मौके पर काफी संख्या मे स्थानीय दुकानदारों ने वहीं रजिस्ट्रेशन भी करवाया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि बिना फ़ूड लाइसेंस के दुकानदारी करते हुए पकडे़ जाने पर दुकानदार को दंड देते हुए कानूनी कार्यवाई की जाएगी।Connect with Sahibganj News on Telegram and get direct news on your mobile, by clicking on Telegram.Telegram निचे दबा कर 👇 शेयर करना ना भूले
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