पटाखे शाम 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही जलाएं, छठ में प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक : वर्ना IPC की धारा 188 एवम 1981 की धारा 35(A) के तहत होगी कार्रवाई
साहिबगंज :-- झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद परिषद के दिशा- निर्देश के अनुसार उपायुक्त राम निवास यादव ने सूचित करते हुए बताया है कि एनजीटी द्वारा मूल आवेदक द्वारा 01 दिसंबर 2020 को सुनवाई के उपरांत पारित आदेश के अनुपालन में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31(A) के तहत आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
झारखंड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष अच्छी या संतोषप्रद (01-50 एवं 51-100) श्रेणी में आते हैं। वहां वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी जिसकी ध्वनि सीमा 25 डेसिबल से कम हो, साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र 2 घंटे शाम 8:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक ही जलाए जा सकेंगे।
जो व्यक्ति उक्त निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे उन पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 35(A) एवं सुसंगत अधिनियम के तहत विधिवत कार्यवाही उपायुक्त द्वारा की जाएगी। दीपावली के समय पटाखे मात्र 2 घंटे तक ही जलाए जा सकेंगे। दीपावली में रात्रि 8:00 बजे से 10:00 बजे तक, छठ में प्रातः 6:00 बजे से 8:00 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।
उपायुक्त ने जिले वासियों से अनुरोध किया है कि एनजीटी द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों को सुनिश्चित करेंगे एवं इस वर्ष दीपावली एवं छठ में वायु प्रदूषण कम करने एवं वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए अपना सहयोग देंगे।
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